PF खातों को लेकर सरकार ने बदले हैं ये नियम, जल्दी जानें
पीएफ अकाउंट को लेकर ही हाल ही में केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया गया है.
पीएफ अकाउंट को लेकर ही हाल ही में केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया गया है. कोरोना के कहर के बीच सरकार ने पीएफ के पैसे निकालने के लिए लोगों को काफी ढील दी है. लॉकडाउन और कोरोना के कहर के चलते सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है ताकि लोग इस मुश्किल वक्त में अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल कर सकें. ऐसे में सरकार की ओर से कई कानून बनाए गए हैं.
अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है और आपको पैसे की जरूरत है तो आप ये नियम पढ़ लें. इन नियमों से आपको पैसे निकालने में सहूलियत होने वाली है और मुश्किल वक्त में इससे मदद मिलने वाली है. ऐसे में जानते हैं कि हाल ही में किन-किन नियमों में बदलाव हुआ है…
सेकेंड कोविड एडवांस
जिन लोगों ने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान कोविड एडवांस ले लिया था, वो लोग दूसरी लहर में भी कोविड एडवांस ले सकते हैं. इसमें खाताधारक अपने अकाउंट में जमा पैसे का 75 फीसदी निकाल सकते हैं या फिर पैसे 3 महीने की सैलरी और डीए से कम होने चाहिए.
नॉन रिफंडेबल एडवांस
जिन लोगों के पास पिछले एक महीने और उससे भी ज्यादा वक्त से नौकरी नहीं है, वो पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं. ये लोग पीएफ अकाउंट का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. खास बात ये है कि इस सुविधा में आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा.
जॉब छूटने के बाद भी मिलेगा कोविड एडवांस
अगर आपका नौकरी छूट गई है और आपको कोविड एडवांस के रुप में पैसे निकालने हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं.
आधार से लिंक करना है अनिवार्य
अब सरकार ने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर अकाउंट लिंक नहीं होता है तो नियोक्ता की ओर से अकाउंट में जमा होने वाला पैसा ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं होगा. ऐसे में जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड लिंक करवा लें.