1 अप्रैल से पहले करा लें पॉलिसी, नहीं तो टैक्स होगा माफ

Update: 2023-03-29 00:51 GMT

नई दिल्ली : जो लोग अधिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, उन्हें 1 अप्रैल से पहले ऐसा कर लेना चाहिए। क्योंकि ताजा बजट प्रस्तावों के मुताबिक इन पर टैक्स का बोझ पड़ेगा. एक वर्ष में रु. 5 लाख से अधिक प्रीमियम देने वाली जीवन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर प्रस्तावित कर।

यदि एक या अधिक पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान 5 लाख रुपये से अधिक है, तो कर वसूल किया जाएगा। बजट में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा पॉलिसी और 1 अप्रैल से पहले खरीदी गई पॉलिसी पर यह लागू नहीं होगा। 31 मार्च के बाद ली जाने वाली पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि पर टैक्स के स्पष्टीकरण का खुलासा होना बाकी है।

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