फ्रीज हो गया है NPS खाता? बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिल सकती है मदद, ऑनलाइन भी किया जा सकता है दोबारा शुरू
ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन या बैंक और पोस्ट ऑफिस जाकर एनपीएस खाता दोबारा शुरू करवा सकते हैं. आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक शानदार विकल्प है. इसके साथ ही यह टैक्स बचत और रिटर्न के मामले में भी आगे है. लिहाजा आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. मसलन, यदि आपका NPS खाता अस्थाई रूप से बंद (फ्रीज) हो जाए, तो क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन या बैंक और पोस्ट ऑफिस जाकर एनपीएस खाता दोबारा शुरू करवा सकते हैं. आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
बस भरना होगा एक फॉर्म
एनपीएस में निवेश करने के लिए PRAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता है. एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो जाने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म यूओएस-एस10ए दिया जाता है. इसे भरकर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन तरीके से भी फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of... लिंक पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है.
12% से अधिक का रिटर्न दिया
एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनपीएस में पिछले 10 साल में औसतन 12 फीसदी से भी अधिक रिटर्न मिला है. इसके अलावा इसमें निवेश पर धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट भी मिलती है. इतना ही नहीं 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट भी एनपीएस में निवेश पर मिलती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एनपीएस सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है.
इतने रुपये करने होते हैं जमा
NPS में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक हजार रुपये जमा करने होते हैं. Pension Fund Regulatory and Development Authority ने हाल ही एनपीएस में निवेशकों को एक और सुविधा दी है. इसके तहत निवेशक एनपीएस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी राशि जमा कर सकते हैं. इस राशि के लिए कोई न्यूनतम सीमा और अवधि तय नहीं है.