आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना, सख्त हुआ RBI

Update: 2022-08-29 16:32 GMT

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कई बयान जारी कर यह जानकारी दी।

क्या कहा RBI ने?
बयान में कहा गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये, केरल के ओत्तापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. पर पांच लाख रुपये और हैदराबाद के दारुसलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन बैंकों पर भी गाज
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. गांधीनगर, काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. काकीनाडा दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपाड़ा पर एक लाख रुपये, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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