बिज़नेस : महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए ``महिला सम्मान बचत'' की शुरुआत की जा रही है। महिला सम्मान बचत निश्चित रिटर्न वाले निवेश के लिए सुरक्षा योजनाओं में से एक है। निवेशक निश्चित रिटर्न वाली सुरक्षित निवेश योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, मौजूदा छोटी बचत योजनाओं में निवेश और प्राप्त आय पर आयकर लागू होता है। क्या महिला सम्मान बचत योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है? आशंका व्यक्त की गई। कई नेटिज़न्स ने केंद्रीय वित्त विभाग से ई-मेल के माध्यम से इस मामले पर अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए भी कहा है। इस पर केंद्र ने भी स्पष्ट सफाई दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के तहत निवेश पर प्राप्त आय पर लागू होती है। इस हद तक, केंद्रीय वित्त विभाग ने इस महीने की पांच तारीख को एक अधिसूचना जारी की है। यानी इस योजना में निवेश पर मिलने वाली आय पर आयकर लगता है।