नॉन-ऑडिट रिटर्न की फाइलिंग तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी, किसे करना है ब्याज का भुगतान
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) भरने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर 2021 है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) भरने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर 2021 है. सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की नई वेबसाइट में आई दिक्कतों और उससे रिटर्न भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए नॉन-ऑडिट रिटर्न की फाइलिंग तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. पहले ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. अब 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी. पेनाल्टी से बचने का मतलब यह नहीं है कि ब्याज (Interest) भी बच जाएगा. टैक्सपेयर्स को अब भी ब्याज का भुगतान करना होगा. अगर आपकी टैक्स देनदारी है तो ब्याज से बचने के लिए अभी भुगतान करना फायदेमंद रहेगा.
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, सभी लोगों को अंतिम तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होता है. अगर किसी व्यक्ति की कुल आय टैक्स छूट की लिमिट को पार नहीं करती है तो आईटीआर की अंतिम तारीख बाद भी रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. इसका प्रावधान सेक्शन 234F में किया गया है. यहां कुल कमाई का अर्थ है- सेक्शन 80C और 80U के तहत टैक्स छूट लिए बिना जो कमाई बनती है, उसे कुल आय या ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं.
किसे करना है ब्याज का भुगतान
इनकम टैक्स द्वारा कैलकुलेशन से जो देनदारी बनती है, उसका 90 फीदी से कम हिस्सा अगर एडवांस टैक्स या टीडीएस के तौर पर डिपॉजिट कराया गया है तो बाकी रकम पर 1 अप्रैल 2021 से 1 फीसदी की दर से ब्याज देने का प्रावधान है. अगर रिटर्न भरते समय आपका कुछ टैक्स बकाया है तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ ब्याज समेत जमा करना होगा. यह ब्याज 1 फीसदी की दर से लगेगा.
वेबसाइट में गड़बड़ी की वजह से आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी है. इसे लेकर टैक्सपेयर्स ब्याज का भुगतान करने पर नाराजगी जता रहे हैं. इसलिे सरकार ने साफ किया है कि जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो उन्हें ब्याज नहीं देना होगा.
अगर किसी शख्स की टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा है तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. वे टैक्सपेयर्स जो एडवांस टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें भी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर से 1 फीसदी के हिसाब से ब्याज देना होगा.
फाइल करें अपना रिटर्न
अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अंतिम तारीख का इंतजार न करें, जितनी जल्दी हो बकाये टैक्स का भुगतान करें ताकि ज्यादा ब्याज से बच सकें.