इन चीजों पर GST से छूट, पढ़ें पूरी लिस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक (GST Council 46th Meeting) खत्म हो गई है
Things Exempted from GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक (GST Council 46th Meeting) खत्म हो गई है. जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से है. यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने भारत से इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ली है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स आदि. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को संसद में 29 मार्च 2017 में पास हुआ था. और यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था.
दूसरे शब्दों में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सामान और सेवाओं की सप्लाई पर लगता है. भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक विस्तृत, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो हर वैल्यू ऐडेड एडिशन पर लगाया जाता है. जीएसटी पूरे देश के लिए एक घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है. हालांकि, मौजूदा समय में, कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर भी रखा गया है. आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं.
इन चीजों पर जीएसटी से छूट
शराब: लोगों द्वारा शराब पीने पर भी वर्तमान में जीएसटी नहीं लगता है. हालांकि, शराब पर जीएसटी लागू होने से पहले लगने वाले टैक्स पहले की तरह लगते रहेंगे.
पेट्रोल-डीजल: पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल आदि को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
बिजली: बिजली को वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि, पहले की तरह टैक्स लगेगा.
इनके अलावा जिन चीजों को जीएसटी से छूट मिलती है, उनमें लाइव फिश, फ्रैश फिश, शेल में मौजूद चिड़िया के अंडे, फ्रैश दूध, फ्रैश अदरक, लहसन, अंगूर, अनरोस्टेड कॉफी बिन्स, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी आदि शामिल हैं.
दालों, फलों और सब्जियों पर शून्य जीएसटी
कुछ चीजों और सेवाओं पर शून्य रेट पर जीएसटी लगता है, जिनमें कॉर्न, चावल, मक्का, सोयाबीन, सीरियल ग्रेन्स आदि शामिल हैं. इसके साथ दालों, फलों और सब्जियों पर भी शून्य जीएसटी मौजूद है. इसके साथ दूध, नैचुरल शहद, नमक आदि पर भी जीएसटी शून्य है.
कोर्ट, ट्रिब्यूनल सर्विसेज जैसे जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी फैसले देने के लिए जीएसटी नहीं लेते हैं. अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाओं के साथ मृत व्यक्ति को ले जाने पर भी जीएसटी नहीं लगता है. किसी धर्म के लिए अंतिम संस्कार की सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है.