Mumbai मुंबई: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई में तलाशी शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। एजेंसी ने कई जगहों से कई दस्तावेज़ और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए हैं। संघीय जाँच एजेंसी ने 24 जुलाई को कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले के अलावा कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के कई अन्य आरोपों के तहत छापेमारी शुरू की थी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही तलाशी गुरुवार से मुंबई में 35 से अधिक परिसरों में से कुछ पर जारी है। ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के हैं, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी शामिल हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा था कि जाँच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच यस बैंक द्वारा अंबानी की समूह कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है। समूह की दो कंपनियों, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि वे इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर "बिल्कुल कोई प्रभाव" नहीं पड़ा है। कंपनियों ने कहा था, "मीडिया रिपोर्ट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती हैं।"
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने पाया है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों ने अपनी कंपनियों में "धन प्राप्त" किया था। एजेंसी "रिश्वत" और ऋण के इस गठजोड़ की जाँच कर रही है। सूत्रों ने कहा कि ईडी इन कंपनियों को यस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृतियों में "घोर उल्लंघनों" के आरोपों की भी जाँच कर रहा है, जिसमें पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन, बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप शामिल हैं। कथित तौर पर इन ऋणों को संबंधित संस्थाओं द्वारा कई समूह कंपनियों और "शेल" (फर्जी) कंपनियों में "डायवर्ट" किया गया है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋणों, ऋणों के उचित दस्तावेज़ीकरण और उचित जाँच-पड़ताल की कमी, समान पते वाले उधारकर्ताओं और उनकी कंपनियों में समान निदेशकों आदि के कुछ मामलों की भी जाँच कर रही है।
उन्होंने बताया कि धन शोधन का यह मामला कम से कम दो सीबीआई प्राथमिकियों और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ईडी के साथ साझा की गई रिपोर्टों से उपजा है। सूत्रों ने बताया कि ये रिपोर्टें संकेत देती हैं कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के धन को डायवर्ट करने या गबन करने की एक "सुनियोजित और सोची-समझी योजना" थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने अंबानी के साथ आरकॉम को भी 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया है और वह सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी है। सूत्रों ने बताया कि कुछ "अघोषित" विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों के अलावा, आरकॉम और केनरा बैंक के बीच 1,050 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण "धोखाधड़ी" भी ईडी की जाँच के दायरे में है। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने भी एटी-1 बॉन्ड में 2,850 करोड़ रुपये का निवेश किया है और एजेंसी को इसमें "क्विड प्रो क्वो" का संदेह है।
एडिशनल टियर 1 (एटी-1) बैंकों द्वारा अपना पूँजी आधार बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी बॉन्ड होते हैं और ये उच्च ब्याज दर वाले पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 10,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण कोष के दुरुपयोग की भी एजेंसी जाँच के दायरे में है। आरएचएफएल पर सेबी की एक रिपोर्ट भी ईडी की जाँच का हिस्सा है। कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई अपनी फाइलिंग में यह भी कहा कि अनिल अंबानी रिलायंस पावर या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं थे और उनका आरकॉम या आरएचएफएल से कोई "व्यावसायिक या वित्तीय संबंध" नहीं था। कंपनियों ने कहा कि आरकॉम या आरएचएफएल के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रशासन, प्रबंधन या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।