छूट में बढ़ोतरी के कारण 1 करोड़ से अधिक लोग आयकर नहीं देंगे- Finance Minister
Delhi दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल करके लोगों के हाथों में “काफी मात्रा में पैसा” दिया है और कर छूट में बढ़ोतरी करके 12 लाख रुपये प्रति वर्ष करने के कारण अतिरिक्त 1 करोड़ लोग कोई कर नहीं देंगे।2025-26 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को उपलब्ध कर छूट को अगले वित्त वर्ष से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो वर्तमान में 7 लाख रुपये है।
बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, “छूट में बढ़ोतरी करके 12 लाख रुपये करने के कारण एक करोड़ और लोग कोई आयकर नहीं देंगे।”उन्होंने कहा, “सरकार ने आयकर दरों में फेरबदल करके लोगों के हाथों में काफी मात्रा में पैसा दिया है”, उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी है।बजट में 12 लाख रुपये से अधिक की आय वाले और नई कर व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए 2025-26 में अर्जित आय पर कर देयता की गणना के लिए कर स्लैब में संशोधन किया गया है।
नए स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिलेगी। 4-8 लाख रुपये के बीच अर्जित आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।16-20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।सीतारमण ने कहा, "हमने मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों में कमी की है।"वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 1.42 की कर उछाल की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में 2 से कम है।