डिजिटल लेंडिंग ऐप्स ने लोन ऐप्स पर केंद्र के प्रतिबंध के बाद स्पष्टीकरण जारी किया
नई दिल्ली,(आईएएनएस)| केंद्र द्वारा करीब 138 गैंबलिंग ऐप और 94 लोन ऐप्स पर चाइनीज लिंकेज चिंताओं को लेकर प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ डिजिटल लेंडिंग ऐप्स ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया। ऐसा ही एक मंच, एमपॉकेट, ने कहा कि एमईआईटीवाई- एमपॉकेट.इन.एपटोइड.कॉम द्वारा जारी सूची में डोमेन- प्रतिरूपण का एक स्पष्ट उदाहरण है और इसका एमपॉकेट से कोई संबंध नहीं है।
स्टार्टअप ने कहा- एपटोइड एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है जिसके साथ हमारी कोई आधिकारिक या अनौपचारिक साझेदारी नहीं है। हमें संदेह है कि यह एपटोइड पर एक प्रॉक्सी ऐप हो सकता है और हम इसे आगे देख रहे हैं। ऐसे ऐप को ब्लॉक करने से उपभोक्ताओं और ऋणदाताओं दोनों की सुरक्षा होती है। एमपॉकेट बिना किसी बाधा के अपने ग्राहकों के लिए बेहतरीन सेवाएं देना जारी रखा है।
कुछ लोकप्रिय लोन ऐप जैसे कि पेयू की बाय-नाउ-पे-लेटर (बीएनपीएल) सेवा लेजीपे, किश्त, रुपीरीडी और फेयरसेंट को भी 'आंशिक' प्रतिबंध सूची के हिस्से के रूप में देखा गया था, जिसे चारों ओर फैलाया जा रहा था। रूपीरेडी में वीपी-कंप्लायंस सनी मित्तल ने कहा कि उन्हें ऐप के संदिग्ध संस्करण पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गूगल या सरकारी स्रोतों से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
मित्तल ने एक बयान में कहा- कहा जा रहा है कि, हमारी एपटोइड के साथ कोई औपचारिक या अनौपचारिक साझेदारी नहीं है, जो एक थर्ड पार्टी एंड्रॉइड ऐप स्टोर है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह एपटोइड पर एक प्रॉक्सी ऐप है। एपटोइड लिंक को ब्लॉक करना हमारे लिए एक अनुकूल परिणाम है, क्योंकि हमारीआधिकारिक वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर विश्वसनीय ग्राहक आधार का प्राथमिक स्रोत हैं।
पेमी इंडिया ने कहा कि यह गूगल प्ले स्टोर पर कार्यात्मक है। इसमें कहा गया है, एपटोइड पर एक संदिग्ध ऐप है, जो लगता है ब्लॉक कर दिया गया है। हमें अब तक गूगल से कोई संचार नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देश पर, चीनी ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ शिकायतों के बाद, आईटी मंत्रालय ने 138 सट्टेबाजी ऐप और चीनी लिंक वाले 94 ऋण देने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हाल ही में एमएचए द्वारा ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, जो किसी थर्ड पार्टी के लिंक के माध्यम से संचालित होते हैं। सूत्रों ने कहा कि ये सभी ऐप आईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन करते हुए पाए गए और इनमें ऐसी सामग्री थी, जिसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया।
सूत्रों के मुताबिक, इन ऐप्स का इस्तेमाल कर्ज के जाल में फंसे लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए किया जाता है, कर्ज पर उनका ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इन ऐप के कर्जदारों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आने के बाद यह मामला सामने आया।
--आईएएनएस