आयकर अधिकारी न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। टीडीएस रिटर्न हर तिमाही के बाद अगले महीने की आखिरी तारीख तक दाखिल किया जाता है। अप्रैल-जून तिमाही रिटर्न 31 जुलाई तक देय है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए रिटर्न 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 31 मई तक रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए। इसके लिए फॉर्म 16 या 16ए की जरूरत होती है।
टैक्स 1% से 10% की सीमा में काटा जाता है
टीडीएस भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। टैक्स तब काटा जाता है जब पैसा प्राप्तकर्ता के खाते में जमा हो जाता है या लेन-देन के समय, जो भी पहले हो। वेतन या जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान के मामले में, लेन-देन और भुगतान के समय कर काटा जाता है। फिर कटौतीकर्ता (व्यक्तिगत/कंपनी) इस टीडीएस राशि को आयकर विभाग में जमा करता है। टीडीएस के माध्यम से, आपके कर का एक हिस्सा स्वतः ही आयकर विभाग को भेज दिया जाता है। इसलिए टैक्स चोरी को कम करने के लिए टीडीएस को एक अहम उपाय माना जाता है। टैक्स अक्सर 1% से 10% की सीमा में काटा जाता है। टीडीएस रिटर्न एक स्टेटमेंट है जो हर तीन महीने में आयकर विभाग को जमा किया जाता है। कर कटौतीकर्ताओं के लिए समय पर टीडीएस रिटर्न जमा करना आवश्यक है। टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए एक कंपनी के पास डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) होना चाहिए।
टीडीएस का रिफंड
टीडीएस लेनदेन के समय काटा जाने वाला कर है। वर्ष के अंत में, देय कुल कर की गणना करते समय, कुल कर कटौती और देय वास्तविक कर के बीच अंतर हो सकता है। दूसरी ओर, यदि टीडीएस काटा गया टीडीएस देय से अधिक है, तो इसे आपके टीडीएस रिटर्न में शामिल किया जाएगा।
टीडीएस फाइल करने के लिए जरूरी जरूरी बातें
1. फॉर्म-16
2. बैंक और डाकघर ब्याज प्रमाण पत्र
3. फॉर्म-16ए/फॉर्म-16बी/फॉर्म-16सी
4. फॉर्म 26AS
5. टैक्स सेविंग निवेश का सबूत
6. कटौती का दावा धारा 80डी से 80यू . के तहत किया जा सकता है
7. बैंक/एनबीएफसी का गृह ऋण विवरण
8. पूंजीगत लाभ
9. ईसीएस रिफंड के लिए बैंक खाते का पूर्व सत्यापन
10. आधार कार्ड