Delhi News: नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी वर्ग को राहत

Update: 2024-07-24 02:11 GMT
नई दिल्ली NEW DELHI: मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मानक कटौती को 50 फीसदी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया और नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव किया ताकि वेतनभोगी वर्ग के हाथों में खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक पैसा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित बदलावों के बाद नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी सालाना 17,500 रुपये तक आयकर बचा सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “इससे करीब चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।”
पिछले वित्त वर्ष में दो तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। नई आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी। प्रस्ताव के अनुसार, 3-7 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 7-10 लाख रुपये के बीच 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता रहेगा। मौजूदा नई आयकर व्यवस्था के तहत 3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत और 6-9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है। 9-12 लाख रुपये और 12-15 लाख रुपये की आय पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर लगेगा। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।
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