बैंक से 25000 रुपये ही निकाल सकेंगे ग्राहक...वित्त मंत्रालय ने लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी पर लगाया मोरोटोरियम

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Update: 2020-11-17 13:46 GMT

लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके बाद अब इसके ग्राहक सिर्फ 25,000 हजार रूपए हीं निकाल सकेंगे। इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश आबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है।

इस दौरान बैंक से ग्राहक 25,000 रूपए हीं निकाल सकते हैं। हालांकि, केंद्र ने अपने बयान में कहा है कि चिकित्सा उपचार, शिक्षा आदि जरूरी खर्च के लिए 25,000 रुपए से ऊपर निकालने की अनुमति होगी।






 


 


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