फिजिकल शेयर को आज ही डीमैट में बदलें, जानें पूरा प्रोसेस

केवल उन्हीं शेयरों को आप डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसकी कंपनी के शेयर एक्टिव हों और एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग हो रही हो. अगर कंपनी के शेयर एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गए हैं तो आपके लिए ये फिजिकल शेयर सिर्फ कागज का टुकड़ा है.

Update: 2021-10-12 05:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्टॉक मार्केट (Stock Market) में सिर्फ डीमैट अकाउंट (Demat Account) में पड़े शेयरों को बेचा, ट्रांसफर किया जा सकता है. केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, एक भारतीय नागरिक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में ट्रेड नहीं कर सकता है. निवेशक को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डीमैटरियलाइज्ड (डीमैट) फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलना होगा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने इससे पहले अधिसूचित किया है. इससे निवेशकों को कंपनी के शेयरों को खरीदने, बेचने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी.

साल 2019 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिजिकल फॉर्म के शेयरों को डीमेट में कन्वर्ट करके ही बेचने या ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था. आइए जानते हैं फिजिकल शेयरों को डीमैट खाते में कैसे कन्वर्ट किया जाए.
ये है पूरा प्रोसेस
फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने का पहला कदम डीमैट खाता खोलना है. निवेशक को डीमैटरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (DRF) के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (अझ) से संपर्क करना होगा. फिर निवेशक को आवश्यक विवरण के साथ डीआरएफ को सही-सही भरना होगा और अपने हस्ताक्षर करने होंगे.
डीआरएफ भरने के बाद, इसे फिजिकल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ डीपी को भेजें. डीआरएफ भेजते करते समय, निवेशक को फिजिकल शेयर प्रमाणपत्रों पर 'सरेंडरेड फॉर डीमैटरियलाइजेशन' का उल्लेख करना होगा. निवेशक द्वारा डीमैटरियलाइजेशन के लिए फिजिकल शेयर प्रमाणपत्रों को सरेंडर करने के बाद ही, डीपी अनुरोध को संसाधित करना शुरू कर देगा.
फिर आपका अनुरोध डीपी द्वारा कंपनी के नियुक्त रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) को भेजा जाएगा. इसके बाद, डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध को मंजूरी दी जाएगी और फिजिकल शेयर प्रमाण पत्र नष्ट कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही निवेशक के डीमैट खाते में शेयरों की सही संख्या क्रेडिट हो जाएगी.
किन शेयर्स को कर सकते हैं कन्वर्ट
इस बात का ध्यान रखें कि केवल उन्हीं शेयरों को आप डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसकी कंपनी के शेयर एक्टिव हों और एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग हो रही हो. अगर कंपनी के शेयर एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गए हैं तो आपके लिए ये फिजिकल शेयर सिर्फ रद्दी है.


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