PF में सालाना ढाई लाख की जगह 5 लाख तक का अंशदान रहेगा टैक्स फ्री, जानें पूरी जानकारी
पीएफ
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: नई दिल्ली, सरकार ने भविष्य निधि कोष (पीएफ) में टैक्स फ्री अंशदान की सालाना सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। यह छूट उन्हीं मामलों में दी जाएगी, जिनमें योगदान सिर्फ कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। जिन पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं, उनमें टैक्स फ्री अंशदान की सालाना ढाई-ढाई लाख रुपये की सीमा लागू रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष पहली फरवरी को पेश बजट में अगले वित्त वर्ष (2021-22) से पीएफ अकाउंट में सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक योगदान पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसमें नियोक्ता या कंपनी की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज पर लगाए गए टैक्स प्रस्ताव से केवल एक फीसद भविष्य निधि खाताधारकों पर ही असर पड़ेगा। उनके मुताबिक 99 फीसद पीएफ खाताधारकों का सालाना अंशदान ढाई लाख रुपये से कम है। सीतारमण ने वित्त विधेयक, 2021 पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मंगलवार को पीएफ में टैक्स फ्री अंशदान की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की।