31 मार्च से पहले Tax से FASTag KYC तक निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना भारी पड़ेगी देरी
वित्तीय वर्ष 2023-24 भी समाप्त हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा
बिजनेस: मार्च का महीना कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 भी समाप्त हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा. लेकिन इस बदलाव के लिए तैयार होने के लिए आपको पहले कुछ जरूरी काम करने होंगे. मार्च वित्तीय वर्ष के समापन का प्रतीक है, जिससे धन संबंधी कई कार्यों का हिसाब-किताब पूरा करना होता है। आपके लिए हम यहां ऐसे जरूरी कामों की लिस्ट दे रहे हैं जिन्हें आपको 31 मार्च से पहले पूरा करना है।
1. अद्यतन आईटीआर फाइलिंग
ये काम टैक्सपेयर्स के लिए अहम है. आपका अद्यतन आयकर रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न इस तारीख तक दाखिल किया जा सकता है. वे करदाता जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया, या अपनी आय का कुछ हिस्सा दिखाने में असफल रहे। या फिर अपने आयकर रिटर्न में कुछ गलत विवरण दाखिल कर दिया है, ऐसी स्थिति में वे आयकर पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
2. टीडीएस फाइलिंग
जनवरी 2024 के लिए करदाताओं को विभिन्न धाराओं के तहत ली गई कर छूट के लिए मार्च में टीडीएस फाइलिंग प्रमाणपत्र दिखाना होगा। यदि धारा 194-आईए, 194-आईबी और 194एम के तहत कर कटौती की गई है तो चालान विवरण 30 मार्च से पहले दाखिल करना होगा।
3. जीएसटी संरचना योजना
मौजूदा जीएसटी करदाता वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। निश्चित टर्नओवर वाले योग्य व्यवसाय करदाता इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो एक अत्यधिक सरलीकृत कर संरचना योजना है। इसके लिए उन्हें सीएमपी-02 फॉर्म भरना होगा। जिन जीएसटी करदाताओं का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 75 लाख को कुछ विशेष श्रेणी में रखा गया है. जहां रेस्तरां के लिए यह 1.5 करोड़ है, वहीं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए यह 50 लाख है।
4. टैक्स बचाने के लिए निवेश
अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अवधि भी शुरू हो जाएगी। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स दाखिल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इनमें निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। धारा 80सी के तहत आपके पास कई निवेश विकल्प हैं जो टैक्स बचत के अवसर प्रदान करते हैं जैसे- पीपीएफ, ईएलएसएस। सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपॉजिट, एनपीएस और अन्य पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है।
5. न्यूनतम निवेश की शर्त
अगर आपने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि समेत ऐसी अन्य सरकार समर्थित योजनाओं में निवेश किया है तो आपको हर वित्तीय वर्ष में अपने खाते में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। आपको एक साल में पीपीएफ में कम से कम 500 रुपये और एसएसवाई में 250 रुपये निवेश करना होगा। ऐसा न करने पर आपके खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।
6. फास्टैग केवाईसी अपडेट
FASTag यूजर्स के लिए 31 मार्च की तारीख भी जरूरी है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं के लिए FASTag के KYC विवरण को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले इसके लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी, जिसे अब 31 मार्च कर दिया गया है. आप अपनी FASTag कंपनी के अनुसार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपना FASTag KYC विवरण अपडेट कर सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से आपका FASTag खाता और डिवाइस अमान्य हो जाएगा।