कोविड-वॉरियर्स के PMGKP के तहत किए गए क्लेम 24 अप्रैल तक होंगे सेटल, उसके बाद लागू होगी नई पॉलिसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया

Update: 2021-04-19 13:53 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:  नई दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत 'कोविड-वॉरियर्स' के सभी क्लेम को 24 अप्रैल तक सेटल किया जाएगा। इसके बाद एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रभावी होगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अब तक 287 दावों का भुगतान किया गया है। इस स्कीम ने कोविड-19 से मुकाबले में स्वास्थ्यकर्मियों के हौसला अफजाई में बड़ी मनोवैज्ञानिक भूमिका निभायी है।''

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, ''कोविड वॉरियर्स का PMGKP इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम 24 अप्रैल, 2021 तक सेटल होता रहेगा। इसके बाद कोविड वॉरियर्स के लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रभावी हो जाएगी।''
देश के स्वास्थ्यकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। कोविड-19 की वजह से अगर स्वास्थ्यकर्मियों को कुछ होता है तो इस स्कीम के जरिए उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल की जाती है।
PMGKP Scheme के तहत 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाता है।केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी।
नई इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देशभर में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और शहरों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इस वजह से महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं।


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