केंद्र का डिजिटलीकरण अभियान पेंशनभोगियों के लिए आसान जीवन सुविधाएं दी गई
New Delhi नई दिल्ली, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा रविवार को जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार, केंद्र ने 2024 में पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ाने, शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने और पेंशन प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान भारत में वर्ष के दौरान 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक देश भर के 800 शहरों में 1,950 शिविरों और 1,100 नोडल अधिकारियों के साथ चलाया गया, जिसमें 1.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनाए गए। 30 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 39.18 लाख डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके बनाए गए, जो डीएलसी 2.0 अभियान की तुलना में 200 गुना अधिक है। यह विशेष रूप से फीके फिंगरप्रिंट वाले बुजुर्ग पेंशनभोगियों, गतिशीलता चुनौतियों का सामना करने वाले विकलांग व्यक्तियों और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों ने 8 लाख डीएलसी जमा कराए।
बैंकों में से, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 11 लाख डीएलसी, आईपीपीबी द्वारा 7.5 लाख डीएलसी तथा पीएनबी द्वारा 2.75 लाख डीएलसी तैयार किए गए। समीक्षा में आगे कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना को वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इस कार्ययोजना के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक महीने तक चलाए गए अभियान में 1,737 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के निर्देश भी जारी किए गए।
समीक्षा में यह भी बताया गया है कि 90 मंत्रालयों और विभागों के पेंशनभोगियों की 1.06 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें 21,860 पारिवारिक पेंशन मामले और 9,818 सुपर सीनियर पेंशनभोगी मामले शामिल थे। औसत शिकायत समाधान समय 36 दिन (2018) से घटाकर 26 दिन (2024) कर दिया गया है। केवल 0.54 प्रतिशत शिकायतें छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहती हैं। शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट, शिकायत निवारण में उनके प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों/विभागों की रैंकिंग, वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। नई सुविधाओं में उनके स्रोत (ऑनलाइन, डाक या कॉल सेंटर) के आधार पर शिकायतों को ट्रैक करना और समाधान के लिए औसत निपटान समय शामिल है। इसके अलावा, सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत 9 पेंशन फॉर्मों को एकीकृत एकल पेंशन फॉर्म 6ए में मिलाकर एक नया एकल एकीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए लॉन्च किया गया। फॉर्म 6ए का उपयोग करके 3,200 पेंशनभोगियों ने भविष्य पर अपने पेंशन फॉर्म जमा किए, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है और पेंशनभोगियों की सुविधा बढ़ गई है।