CBDT वित्त वर्ष 24, वित्त वर्ष 22 के लिए आय, लेन-देन बेमेल को दूर करने के लिए ई-अभियान शुरू किया
Mumbai मुंबई : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय और लेन-देन के बीच विसंगतियों को दूर करने में करदाताओं की सहायता के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में रिपोर्ट की गई आय और लेन-देन तथा आयकर रिटर्न (आईटीआर) में बताए गए लेन-देन के बीच विसंगतियों को दूर करने में सहायता करना है।
इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी कर योग्य आय है या जिनके एआईएस में महत्वपूर्ण उच्च-मूल्य वाले लेन-देन दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्षों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किए हैं। यह पहल ई-सत्यापन योजना, 2021 के कार्यान्वयन का हिस्सा है। इस अभियान के हिस्से के रूप में, करदाताओं और गैर-फाइलरों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए हैं, जहां एआईएस में रिपोर्ट किए गए लेन-देन और दाखिल किए गए आईटीआर के बीच विसंगतियों की पहचान की गई है।
इन संदेशों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने अपने आईटीआर में अपनी आय का पूरा खुलासा नहीं किया है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित या विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकें। इन संशोधित या विलंबित आईटीआर को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए, करदाता 31 मार्च, 2025 की सीमा तिथि तक अद्यतन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।