इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक CBDT ने बढ़ाई

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है.

Update: 2021-09-09 14:42 GMT

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी. टैक्सपेयर्स को आ रही समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार शाम इस बात की जानकारी दी.

ट्वीट में विभाग ने क्या लिखा
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है. ट्वीट में कहा, "आयकर रिटर्न (आईटीआर) और आईटी एक्ट 1961 के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीखों और निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया है."


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