, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके तहत किसानों को दो हजार की तीन किश्तों में 6000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो पंजीकृत भूमि पर खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही आय ट्रैक भरने वाले किसान इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं।
क्या दूसरे की जमीन पर खेती करने वालों को मिलेगा लाभ?
यदि कोई किसान खेती करता है और वह खेत उसके माता-पिता के नाम पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं, जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है। इसके अलावा यदि आपने अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा रखा है तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
पैतृक भूमि पर भी लाभ नहीं मिल पाएगा
यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी किसान की जमीन उसके पूर्वजों या उसके माता-पिता के नाम पर है तो ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में अब तक 13 किस्त भेजी जा चुकी है और अब इन किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है. यह किस्त 26 से 31 मई के बीच कभी भी जारी की जा सकती है।