Business: CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के नियम में हुआ दबलाव
केंद्रीय कर्मचारी ऑनलाइन कर सकते हैं CGHS कार्ड के लिए अप्लाई
बिज़नस: CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस के कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। 27 जून 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए सीजीएचएस के पेमेंट करने के तरीकों में तकनीकी बदलाव को देखते हुए यूजर्स को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स नए सीजीएचएस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जेनरेट करना होगा। ये www.cghs.nic.in पर जा ऑनलाइन कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद उसे ऑनलाइन ऐप्लिकेशन लेटर का प्रिंटआउट लेना होगा और हार्ड कॉपी अपने संबंधित विभागों में जमा करनी होगी।
1) बेटे की उम्र का प्रमाण (यदि बेटा आश्रित है)
2) किसी भी सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। 25 साल या उससे अधिक के आश्रित पुत्र के मामले में)
3) कर्मचारी की सैलरी स्लिप
4) पते का प्रूफ
5) परिवार के सदस्यों की निर्भरता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट (जहां लागू हो)
6) आश्रित परिवार के सदस्यों के आईडी प्रमाण की प्रति (पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार, मतदाता पहचान पत्र)।
यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास पहले से ही सीजीएचएस कार्ड है, तो उसे फॉर्म के साथ अपने पुराने सीजीएचएस कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी। परिवार की जानकारी भरने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CGHS के तहत परिवार की परिभाषा जाननी चाहिए। आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए यहां उन लोगों की एक लिस्ट दी गई है जिन्हें परिवार और आश्रित माना जा सकता है।
सीजीएचएस फायदे के लिए अप्लाई करने के लिए परिवार की परिभाषा:
1. पति/पत्नी (केवल पहली पत्नी)
2. एक कर्मचारी के पास आश्रित माता-पिता या आश्रित सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है।
3. यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियां हों, तो केवल पहली पत्नी।
4. निम्नलिखित शर्तों के अधीन कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चे शामिल हैं:
i) बेटा: जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देता या 25 साल की आयु तक।
ii) बेटी: जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देती या उसकी शादी नहीं हो जाती, उम्र सीमा के बावजूद, जो भी पहले हो
iii) बेटा: नीचे परिभाषित किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित: आयु सीमा के बावजूद।
iv) आश्रित तलाकशुदा या अपने पति से अलग/विधवा बेटियां और आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा, विधवा बहनें: आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना।
iv) आश्रित तलाकशुदा या अपने पति से अलग, विधवा बेटियां और आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा, अपने पति से अलग/विधवा बहनें: आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना।
v) आश्रित अवयस्क भाई: वयस्क होने की आयु तक।
vi) विधवा/अलग हो चुकी बेटियों के आश्रित नाबालिग बच्चे: वयस्क होने की उम्र तक।