बुलेट ट्रेन: भूमि अधिग्रहण पर हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ गोदरेज की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी लिमिटेड की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया, हाई कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार के 264 करोड़ रुपये के मुआवजे के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत 24 फरवरी को इस मामले पर विचार करने के लिए तैयार हो गई।
गोदरेज समूह ने 39,252 वर्ग मीटर (9.69 एकड़) के अधिग्रहण के लिए 15 सितंबर, 2022 को डिप्टी कलेक्टर द्वारा 264 करोड़ रुपये के मुआवजे को चुनौती दी थी। कंपनी ने कहा कि शुरूआत में 572 करोड़ रुपये की पेशकश की गई और कानून के प्रावधानों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी को अपने फैसले में बुलेट ट्रेन परियोजना को राष्ट्रीय महत्व और जनहित के रूप में वर्णित किया और याचिका को खारिज कर दिया।
इसने कहा था कि उसे मुआवजे में या उचित मुआवजा अधिनियम की धारा 25 के पहले प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करके मुआवजे देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिली।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और परियोजना, जो गुजरात, दादरा और नगर हवेली, और महाराष्ट्र से गुजरती है, को नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
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