Business बिजनेस: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को 7 लाख रुपये से कर-मुक्त कर दिया है। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए, 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी। हालांकि, इस आय में पूंजीगत लाभ शामिल नहीं है, जिस पर अलग-अलग अल्पकालिक और दीर्घकालिक कर दरों पर कर लगाया जाता है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।" आयकर बजट 2025 लाइव अपडेट देखें
उन्होंने कहा, "सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) वाले ₹12 लाख तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई कर न देना पड़े।" मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप सरकार प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹1 ट्रिलियन और अप्रत्यक्ष करों में ₹2,600 करोड़ का राजस्व छोड़ देगी।