पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है यह बड़ा नियम

प्रक्रिया आम यूजर के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी.

Update: 2024-03-27 02:15 GMT

बिज़नस: नेशनल पेंशन सिस्टम की सुरक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बड़ा कदम उठाया है. PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) तक पहुंच के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को शुरू किया है. ये प्रक्रिया आम यूजर के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी.

NPS अकाउंट्स के लिए नया लॉग इन सिस्टम

रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए कदम के बाद अब यूजर्स को 1 अप्रैल 2024 से आधार-आधारित लॉगिन ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा. इसे मौजूदा यूजर्स की आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ जोड़ा किया गया है. PFRDA ने इस बात पर जोर दिया कि यह नई लॉग इन प्रक्रिया एक डेवलपमेंट है और एनपीएस सिस्टम के भीतर किसी भी अन-ऑथराइज्ड पहुंच और संभावित खतरों से सुरक्षा करना है. इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना है.

ट्रांजिशन प्रोसेस जारी

केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRA) इस सिस्टम में सुचारु बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम में जुटी हैं. सरकारी नोडल ऑफिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के जरिए इस सिस्टम में बदलाव जारी है. इन प्रक्रिया के बाद आने वाले बदलावों से आम यूजर को परिचित कराने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ सहभागिता जारी रहेगी.

मौजूदा NPS और CRA सिस्टम में बदलाव क्यों?

PFRDA सर्कुलर के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले नोडल ऑफिस, पेंशन से संबंधित ऑटोनोमस बॉडी के साथ, वर्तमान में एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड-आधारित लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं. इस नए अपग्रेड के साथ ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सिस्टम को मजबूत बनाना एक बेहतर कदम है.

PFRDA सरकारी ऑफिस और ऑटोनोमस बॉडी के जरिए चलने वाले सभी एनपीएस एक्टिविटी के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करना चाहती है. 

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