ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बड़ा जुर्माना! PUC नहीं तो लगेगा 10,000 का चूना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जहां आप 100 रुपये देकर छूट जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है और पुलिस का काम है जो इन नियामों का उल्लंघन करता है उस पर कार्यवाही करे. लेकिन ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो चुका है और अगर अब आप ट्रैफिक पुलिस को ऐसा कोई भी मौका देंगे तो ये खुदका ही बजट खारब करने वाली बात होगी. दरअसल सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की रकम को कई गुना बढ़ा दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जहां आप 100 रुपये देकर छूट जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला.
32,500 रुपये तक का चालान
बिना किसी कागजात के वाहन चलाते पाए जाने पर अब 32,500 रुपये तक जुर्माना चालक पर किया जा सकता है. इसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए 5,000 रुपये का चालान, बिना आरसी यानी रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का फाइन, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने के लिए आपको 2,000 रुपये का चालान देना होगा, वहीं पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. इन्हें मिलाकर ट्रैफिक पुलिस आप पर कुल 32,500 रुपये तक का चालान कर सकती है.
कई गुना बढ़ाई चालान की रकम
नए मोटर वाहन एक्ट 2019 के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होने वाले जुर्माने की रकम अब 5 से 10 गुना तक बढ़ा दी गई है. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले जहां आपको 500 रुपये का चालान भरना पड़ता था, ये रकम अब 1,000 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पाए जाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का चालान देना होगा. नाबालिग अगर गाड़ी चलाता मिलेगा तो सीधे 10,000 रुपये का चालान होगा, वहीं एमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर अबतक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अब आपको 10,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है.