टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी की जरूरत 80 फीसदी तक कम करने का बड़ा फैसला
टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम आपरेटरों के लिए परफॉरमेंस और वित्तीय बैंक गांरटी की जरूरत को 80 फीसदी तक कम कर दिया है।
टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम आपरेटरों के लिए परफॉरमेंस और वित्तीय बैंक गांरटी की जरूरत को 80 फीसदी तक कम कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक लाइसेंस संशोधन नोट में दी गई।
संशोधित नियमों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को हर सेवा के टेलीकॉम लाइसेंस के लिए 44 करोड़ रुपये तक की परफॉरमेंस बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह राशि पुराने नियम के तहत 220 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह पहले 44 करोड़ रुपये थी।
इन स्थितियों में नहीं लागू होगा ये नियम
हालांकि यह नियम उन मामलों में प्रभावी नहीं होगा जहां बैंक गारंटी किसी अदालती आदेश के कारण प्रस्तुत की गई है या किसी मुकदमेबाजी के अधीन है। इसके साथ ही उन दूरसंचार ऑपरेटरों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा जो इस समय परिसीमन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।