टैक्सपेयर्स के लिए तगड़ा झटका! Old Tax Slab व्यवस्था हो सकती है खत्म, 2020-21 में आया था नया टैक्स स्लैब

जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स रेट को आसान नहीं बना सकेंगे.'

Update: 2022-03-03 16:03 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Old Income Tax Regime: बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है. इसी बीच सरकार टैक्सपेयर्स को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी में है. सरकार उस पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है. दरअसल, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने नए टैक्स व्यवस्था के प्रति लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव दिया है.

तरूण बजाज ने दिया प्रस्ताव
गौरतलब है की नई टैक्स व्यवस्था आने के बाद भी लोग इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति अधिक आकर्षित हैं. ऐसे में, लोग नए टैक्स व्यवस्था को इग्नोर कर रहे हैं. तरुण बजाज ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव दिया है.
2020-21 में नए टैक्स स्लैब की हुई एंट्री
गौरतलब है कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी. इसमें टैक्स की दर तो कम है लेकिन, डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है. ऐसे में करदाताओं में छूट नहीं मिलने की वजह से कम इंटेरेस्ट दिखया जा रहा है. अभी भी ज्यादातर करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं.
क्यों नहीं चुनते हैं लोग नया स्लैब
तरुण बजाज ने बताया, 'लोग नई व्यवस्था का इस्तेमाल इसलिए ही नहीं करना चाहते. इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था का आकर्षण नहीं घटाएंगे, लोग नई व्यवस्था को अपनाने के लिए आने नहीं आएंगे. जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स रेट को आसान नहीं बना सकेंगे.
नया टैक्स स्लैब
- नए इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है.
- 5 लाख से 7.5 लाख के बीच अब सिर्फ 10% ही टैक्स देना होता है.
- अगर आपकी आय 7.5 लाख से लेकर 10 लाख की आय पर अब 15% टैक्स देना होता.
- अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.50 लाख रुपये है तो नए स्लैब के हिसाब से 20% टैक्स देना पड़ता है और हर साल 12.5 लाख रुपये से 15 लाख कमाने वालों को अब 25% टैक्स देना पड़ता है.
- 15 लाख से ऊपर की आय पर पहले की तरह 30% टैक्स बरकरार है.


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