बैंक ऑफ इण्डिया फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में कटौती की है. अब बैंक में वर्ष की FD कराने पर आपको 6% सालाना ब्याज मिलेगा. नयी ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की FD पर लागू हो गई हैं. इसके अतिरिक्त बैंक ने खास डिपॉजिट स्कीम (FD) ‘मानसून डिपॉजिट’ लॉन्च की है. मानसून डिपॉजिट के अनुसार 400 दिनों FD करानी होगी. बैंक की ओर से इस स्पेशल FD पर सबसे अधिक 7.25% का ब्याज दिया जा रहा है.
एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरें घटाईं
एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ से कम धनराशि की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में संशोधन किया है. बैंक ने चुनिंदा FD की ब्याज रेट में 10 बेसिस प्वाइंट्स (0.10%) की कटौती की है. एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि की FD पर 3.50-7.10% सालाना की रेट से ब्याज दे रहा है.
एक्सिस बैंक में FD की नयी ब्याज दरें
अवधि आम नागरिकों के लिए ब्याज रेट (% में)
7 से 45 दिन 3.50
46 से 60 दिन 4.00
61 दिन से 6 महीने 4.75
6 महीने से 9 महीने 5.75
9 महीने से 1 वर्ष से कम 6.00
1 वर्ष से 1 वर्ष 4 दिन 6.75
1 वर्ष 5 दिन से 13 महीने 6.80
13 महीने से 2 वर्ष से कम 7.10
2 वर्ष से 30 महीने से कम 7.05
30 महीने से 10 साल 7.00
FD से मिलने वाले ब्याज पर भी देना होता है टैक्स
FD से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. आप एक वर्ष में FD पर जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ता है. कुल आय के आधार पर, आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है. वैसे FD पर अर्जित इंटरेस्ट इनकम को “इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज” माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS के अनुसार चार्ज किया जाता है. जब आपका बैंक आपकी ब्याज आय को आपके एकाउंट में जमा करता है, तो उसी समय TDS काट लिया जाता है.
आइए जानते हैं FD पर टैक्स से जुड़े कुछ प्वाइंट्स
यदि आपकी कुल आय एक साल में 2.5 लाख रुपए से कम है, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS नहीं काटता है. हालांकि, इसके लिए आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना पड़ेगा. ऐसे में यदि आप TDS बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G या 15H जरूर जमा करें.
यदि सभी FD से आपकी इंटरेस्ट इनकम एक साल में 40,000 रुपए से कम है, तो TDS नहीं काटा जाता है. वहीं यदि आपकी ब्याज आय 40,000 रुपए से अधिक है तो 10% TDS काटा जाएगा. पैन कार्ड नहीं देने बैंक 20% काट सकता है.
40,000 से अधिक इंटरेस्ट इनकम पर TDS काटने की यह लिमिट 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए है. वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र, यानी सीनियर सिटिजन की FD से 50 हजार रुपए तक की आय टैक्स फ्री होती है. इससे अधिक आय होने पर 10% TDS काटा जाता है.
अगर बैंक ने आपकी FD इंटरेस्ट इनकम पर TDS काट लिया है और आपकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं आती है तो आप काटे गए TDS को टैक्स फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं. ये आपके एकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.