ऑटो डेबिट नियम 8 दिन बाद बदल जाएगा, आपकी अनुमति के बिना पैसा नहीं कटेगा, जानिए
Auto Debit: इस बदलाव के तहत किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार आपकी अनुमति लेनी होगी. कोरोना को देखते हुए RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों का पालन करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेशानुसार ऑटो-डेबिट लेनदेन में बदलाव के बारे में ग्राहकों को सूचित करना शुरू कर दिया है. ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होंगे. इस बदलाव के तहत किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार आपकी अनुमति लेनी होगी. कोरोना को देखते हुए RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों का पालन करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी. इससे पहले रिजर्व बैंक ने इस डेडलाइन को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही थी.
ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, गैस, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा. नियम बदलने से आपका पेमेंट फेल हो सकता है. अब किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार अनुमति लेनी होगी.
ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT platforms) जैसे विभिन्न डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स ने 1 अक्टूबर से ऑटो-डेबिट नियमों में बदलाव के बाद अपने यूजर्स बेस में 10-15 फीसदी की गिरावट की उम्मीद की है.
किस पेमेंट पर होगा असर
मोबाइस फोन बिल, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रीसिटी, पानी का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम कैंसिल हो सकते हैं. अगर ये बिल 5 हजार के नीचे होंगे तो कैंसिल होंगे, अन्यथा ऑटो डेबिट की सहमति के बाद ही पैसा कटेगा. अगर बिल 5 हजार रुपये से ज्यादा का है तो 30 सितंबर के बाद आपको पूरे नियम के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 5 हजार से ऊपर का है, तो वह भी ऑटो डेबिट नहीं होगा. उसके लिए क्रेडिट कार्ड के जरिये सीवीवी और ओटीपी का रास्ता अख्तियार करना होगा.