2000 रुपये के नोट वाली खबर से आप भी टेंशन में आ गए? SBI ने दिया बड़ा अपडेट
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया. आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि वह 2 हजार रुपये के नोटों (2000 Rupee Notes) को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है. हालांकि, ये लीगल टेंडर बने रहेंगे. लोग 23 मई से 30 सितंबर के बीच इन नोटों को बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं. अगर आप 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर आई है. खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना ही 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ID प्रूफ नहीं देना और ना ही कोई फॉर्म भरना है. 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जाएंगे.
आपको याद होगा कि आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे. यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से हटाए गए थे. साल 2016 में नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया था.