टिकट कैंसिल करने पर मनमानी नहीं कर पाएंगी एयरलाइन कंपनियां
संसदीय समिति ने मंत्रालय के जवाब पर चिंता व्यक्त की कि टिकट रद्द करने का शुल्क सरकार रेगुलेट नहीं करती है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | संसद की एक समिति ने बुधवार को हवाई टिकट (Flight Ticket) रद्द कराने पर सभी विमानन कंपनियों (Airline Companies) द्वारा एक समान चार्जेस लगाने की व्यवस्था की वकालत की. समिति ने सरकार द्वारा कैंसेलेशन चार्जेस विनियमित नहीं किए जाने पर चिंता भी जतायी. राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने फ्लाइट कैंसिल होने या लेट होने की स्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को जारी नागर विमानन मंत्रालय के दिशानिर्देशों की सराहना की. समिति के अनुसार, हवाई टिकट रद्द होने पर लगने वाले शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है. टिकट रद्द करने की स्थिति में यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क के लिए उच्च सीमा तय की जानी चाहिए.