6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, विभाग की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं स्टेटस
अगर आपको भी अब तक रिटर्न नहीं मिला है तो आइए जानते हैं क्या हो सकती है इसकी वजह.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हमेशा ही करदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि समय से ITR भरें, क्योंकि जितना जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न भी उतनी जल्दी मिलेगा. विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था जिसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिल गया है. रिटर्न नहीं मिलने की कई वजह हो सकती है. अगर आपको भी अब तक रिटर्न नहीं मिला है तो आइए जानते हैं क्या हो सकती है इसकी वजह.
ये हो सकती हैं वजहें
1- टेक्निकल इश्यू- शुरुआती समय से ही इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कई तरह की टेक्निकल समस्याएं आ रही है जिससे भी रिटर्न मिलने में देरी हो रही है. ऐसे में आपको भी रिटर्न न मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है.
2- अतिरिक्त डाॅक्यूमेंट- रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह आपका डाॅक्यूमेंट भी हो सकता है. इस तरह की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आप संबंधित अधिकारी से टेलीफोन या पोस्ट के जरिए संपर्क कर जरूरी डाॅक्यूमेंट जमा कर दें.
3- इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन ना होना - अगर आपने तय सीमा के भीतर ITR वेरिफाई नहीं किया है तो भी वह इनवैलिड माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं होते हैं उन्हें इनवैलिड माना जाता है.
4- बैंक से जुड़ी जानकारी- रिटर्न न मिलने की एक वजह बैंक से जुड़ी जानकारी का गलत होन भी हो सकता है. अगर बैंक डिटेल्स में कोई भी बदलाव आया है तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.
रिफंड ऐसे प्राप्त करें
रिटर्न की प्रोसेसिंग (ITR Processing) के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाएगी. इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड (Refund amount) की जाएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) (Income tax notice) के तहत यह सूचना भेजी जाती है.
टैक्सपेयर्स चेक करें रिफंड
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिफंड को प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है. लिहाजा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्योरा सही दिया जाए. रिफंड की रकम इसी खाते में आती है. हालांकि, कई बार टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेजने में थोड़ी देरी हो सकती है.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं. (Track your Income tax refund)
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर
2. टिन NSDL वेबसाइट पर
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए फोलो करें स्टेप्स
1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
3. 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें.
4. ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें.
5. अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
6. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि.
7. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.