सकल कर राजस्व में उपकर अधिभार में 28.08 प्रतिशत की वृद्धि

Update: 2022-12-19 09:59 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| कुछ वर्षो में देश के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 2011-12 में उपकर और अधिभार का हिस्सा सकल कर राजस्व का 8.16 प्रतिशत था और 2021-22 में यह बढ़कर 28.08 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय ने कहा कि इसका एक प्रमुख कारण जीएसटी मुआवजा उपकर लगाया जाना है, जो पूरी तरह से राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।
मंत्रालय ने बताया कि कुछ राज्यों ने पांच साल की संक्रमण अवधि से परे जीएसटी मुआवजे के भुगतान के विस्तार के लिए अनुरोध किया है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, संसद, कानून द्वारा, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करेगी। केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पांच साल के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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