क्रेडिट कार्ड पर 1जुलाई से लगेगा 20% टैक्स, इससे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है कम
क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल होगा महंगा
नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से इसपर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS लगेगा। केंद्र सरकार ने 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में संशोधन किया है।
इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत आ गया है। सरकार ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऐसा किया गया है। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो सकता है।
30 जून तक TCS रेट 5% रहेगा। सरकार की और से जारी नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि यह बदलाव भारत से विदेशी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए पेमेंट पर लागू नहीं होंगे। सर्विस जैसे न्यूज पेपर, या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सब्सक्रिप्शन। टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइलिंग में इसे क्लेम कर सकते हैं।
बजट में TCS को 5% से 20% किया था
भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को अब तक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन) रूल 2000 के रूल 7 के जरिए LRS से बाहर रखा गया था। इस बार के बजट में TCS को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया था। इसलिए 1 जुलाई से 5% की जगह 20% TCS लगेगा।
अशनीर ग्रोवर बोले- पॉलिटिकल डोनेशन पर कभी TCS नहीं लगेगा
इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पर केंद्र के नए संशोधित नियम की भारतपे के एक्स-चीफ और थर्ड यूनिकॉर्न के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने आलोचना की है। उन्होंने कहा- फॉरेन क्रेडिट कार्ड स्पेंड पे 20% TCS और LRS लिमिट में लाना बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। हां पॉलिटिकल डोनेशन पर कभी भी TCS नहीं लगने वाला ये तय है! वहां आपको उलटा इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी।