Vodafone Idea से मिले कर्ज से जूझ रही फ्रैंकलिन टेंपलटन को 149 करोड़, जाने निवेशकों के खाते में आएगा पैसा

कंपनी ने कहा कि दूरसंचार कंपनी से प्राप्त ब्याज राशि का वितरण अलग-अलग पोर्टफोलियो के यूनिटधारकों को किया जाएगा. कंपनी की छह बंद योजनाओं में से 5 ने दूरसंचार कंपनी में निवेश किया था.

Update: 2021-09-05 03:06 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फ्रैंकलिन टेंपलटन (Franklin Templeton) को उसके प्रतिभूति निवेश पर ब्याज के रूप में वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) से करीब 149 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है. इस राशि का वितरण कंपनी के अलग-अलग पोर्टफोलियो के निवेशकों को दिया जाएगा. फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड (Franklin Templeton Mutual Fund) के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया लि. से प्रतिभूति (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) पर बकाया 148.75 करोड़ रुपए 3 सितंबर, 2021 को प्राप्त हुए हैं.

कंपनी की छह बंद योजनाओं में से 5- फ्रैंकलिन इंडिया लो डुरेशन, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉरच्यूनिटीज फंड ने दूरसंचार कंपनी में निवेश किया था.
निवेशकों को मिलेगा पैसा
फ्रैंकलिन टेंपलटन ने पिछले साल जनवरी में वोडफोन आइडिया द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश करने वाली वाली 5 योजनाओं के लिए 'साइड पॉकेट' बनाया था. साइड पॉकेट एक विकल्प है, इसका इस्तेमाल बांड पोर्टफोलियो में जोखिम वाली संपत्तियों को अन्य तरल संपत्तियों से अलग करने के लिए होता है.
कंपनी ने कहा कि दूरसंचार कंपनी से प्राप्त ब्याज राशि का वितरण अलग-अलग पोर्टफोलियो के यूनिटधारकों को किया जाएगा.
1 सितंबर से 2918 करोड़ का भुगतान शुरू
इससे पहले फ्रैंकलिन टेंपलटन ने कहा था कि एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा इन छह बंद योजनाओं के यूनिटधारकों को एक सितंबर से 2,918 करोड़ रुपये की छठी किस्त का वितरण किया जाएगा. फरवरी में पहले वितरण के तहत, निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि अप्रैल में निवेशकों को 2,962 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. मई में 2,489 करोड़ रुपये, जून में 3,205 करोड़ रुपये और जुलाई में 3,303 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ.
सभी निवेशक, जिनके अकाउंट्स केवाईसी कंप्लायंट हैं, उनको भुगतान 1 सितंबर 2021 से शुरू होगा. सभी योग्य यूनिट होल्डर्स को भुगतान SBI MF इलेक्ट्रॉनिक तौर पर करेगी. SBI MF को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कीम्स के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है.
अगर यूनिट होल्डर का बैंक अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए योग्य नहीं होता, तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाएगा और SBI MF द्वारा रजिस्टर किए गए पते पर भेजा जाएगा.
मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने SBI MF द्वारा फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स मॉनेटाइज और छह स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स को भुगतान करने के लिए तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूर किया था.
फंड हाउस ने 23 अप्रैल 2020 को अपनी छह डेब्ट म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स को बंद किया था, जिसके पीछे उसने बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी की कमी और रिडेंपशन के दबाव को वजह बताया था.


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