आपके बैंक खाते से 31 मई से पहले काटेंगे 12 रुपए, जानें क्या है इसकी वजह कितना फायदा
बैंक अपने बचत खाताधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम की कटौती के बारे में एसएमएस भेज कर सूचित कर रहे हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | बैंक अपने बचत खाताधारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए प्रीमियम की कटौती के बारे में एसएमएस (SMS) भेज कर सूचित कर रहे हैं. बैंक खाता केवल उन्हीं लोगों के लिए डेबिट किया जाएगा जिन्होंने पीएमएसबीवाई योजना के लिए नामांकन किया था. कोई भी बैंक में आवेदन फॉर्म भरकर या अपने बैंक के नेटबैंकिंग पर लॉग इन पीएमएसबीवाई योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक ऐसी योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ और विकलांग होने पर इंश्योरेंस प्रदान करता है. यह एक साल का कवर है और हर साल व्यक्ति द्वारा इसका रिन्युअल किया जाता है. जिन्होंने पहले से ही पीएमएसबीवाई योजना के लिए नामांकन किया उनके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए 12 रुपए (GST सहित) का प्रीमियम कट जाता है. आपका बैंक खाता आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 25 मई से 31 मई के बीच डेबिट होगा.
कब कटेंगे पैसे
पॉलिसी के रिन्युअल के लिए प्रीमियम आमतौर पर 25 मई और 31 मई के बीच ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, जब तक कि खाताधारक ने पॉलिसी के लिए बैंक को रद्द करने का अनुरोध नहीं दिया हो.
PMSBY की कवरेज अवधि प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 मई तक है. इसलिए अगर कोई इस योजना को जारी रखना चाहता है तो रिन्युअल प्रीमियम का भुगतान प्रत्येक वर्ष मई के महीने में किया जाएगा. योजना में शामिल होने के दौरान बैंक खाते में ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देना अनिवार्य है.
PMSBY के लिए 18-70 उम्र वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है. स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपए का कवर मिलता है.
ये क्लेम का प्रोसेस
बीमा की राशि के लिए क्लेम करने के लिए नॉमिनी या संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी. यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा. इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी.
तमाम संबधित दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी के पास भरा हुआ फॉर्म जमा कर दें. इसमें डेथ सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शामिल करना जरूरी है. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सभी दस्तावेजों की जांच करेगी. अगर सभी दस्तावेज सही हुए तो क्लेम की रकम बताए गए अकाउंट में डाल दी जाएगी और इस तरह क्लेम सेटेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.