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दुष्कर्मी को दस साल की जेल

Shantanu Roy
27 April 2024 11:57 AM GMT
दुष्कर्मी को दस साल की जेल
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चंबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने घर में घुसकर महिला से दुराचार के मामले में साहिल उर्फ सन्नी वासी गांव बलाणा तहसील सिहुंता जिला चंबा को भादंसं की धारा 376 व 452 के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारवास और कुल बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष और भादंसं की धारा 452 के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा दी है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 फरवरी 2016 को पीडि़ता के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि साहिल उर्फ सन्नी ने घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में पेश कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश कर साहिल उर्फ सन्नी पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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