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बच्चे के साथ बनाया संबंध, अब महिला टीचर के बयान पर मचा बवाल, कहा- मेरा संवैधानिक अधिकार है...

Neha Dani
9 July 2021 5:23 AM GMT
बच्चे के साथ बनाया संबंध, अब महिला टीचर के बयान पर मचा बवाल, कहा- मेरा संवैधानिक अधिकार है...
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19 साल से कम उम्र के स्टूडेंट या कर्मचारी के साथ संबंध बनाना गैरकानूनी है.

अमेरिका (US) के अल्बामा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक महिला टीचर ने अजीबोगरीब दलील दी है. महिला टीचर ने कहा कि स्टूडेंट के साथ संबंध बनाना मेरा संवैधानिक अधिकार है. टीचर का ये बयान अब सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय (Viral News) बन गया है.

महिला टीचर ने दो स्टूडेंट के साथ बनाए संबंध
न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला टीचर ने कथित रूप से 17 और 18 साल की उम्र के अपने दो स्टूडेंट के साथ संबंध (Teacher Intimates With Her Students) बनाए. उनका यौन शोषण किया. कोर्ट ने महिला टीचर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है.
बता दें कि आरोपी महिला टीचर का नाम कैरी काब्री विट है. उसकी उम्र 47 साल है. बीते गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी महिला को सुजा सुनाई.
मनोविज्ञान की टीचर थी आरोपी महिला
जान लें कि कैरी इतिहास, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान की टीचर थीं. उन्होंने साल 2016 में अपने दो स्टूडेंट के साथ संबंध बनाए थे. कोर्ट में पांच साल तक ट्रायल चलने के बाद आरोपी महिला को सजा मिली. वह डेकाटर हाई स्कूल में पढ़ाती थीं.
महिला टीचर ने सजा से बचने के लिए दी ये दलील
हालांकि महिला टीचर का कहना है कि उसने स्टूडेंट की सहमति से उनके साथ संबंध बनाए. उस वक्त उनकी उम्र 16 साल से ज्यादा थी, जो अमेरिका के अल्बामा राज्य के कानून के मुताबिक है.
आपको बता दें कि आरोपी महिला टीचर के खिलाफ 2010 में अल्बामा राज्य में बने कानून के तहत कार्रवाई की गई है. इस कानून के मुताबिक, 19 साल से कम उम्र के स्टूडेंट या कर्मचारी के साथ संबंध बनाना गैरकानूनी है.


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