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इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने शनिवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित नहीं थी, पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज ने बताया।
उनका बयान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर द्वारा इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आया है। उन्होंने कहा, ''इमरान खान हर आरोप से इनकार करते रहे हैं, हर तरह से जवाबदेही से बचते रहे हैं.''
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी राजनीतिक उत्पीड़न के कारण होने की अटकलों को खारिज करते हुए औरंगजेब ने कहा कि जांच 12-13 महीने तक जारी रही। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा कि फैसला एक उचित प्रक्रिया का नतीजा था।
उन्होंने कहा, "इस मामले के लिए 14 महीनों में 40 से अधिक सुनवाई हुई," उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास अपना रुख स्पष्ट करने के पर्याप्त अवसर थे, हालांकि, वह केवल तीन सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। औरंगजेब ने न्यायिक परिसर में बुलाई गई पुलिस पर पेट्रोल बमों का उपयोग करके "हमला" करने के लिए इमरान खान की आलोचना की।
मरियम औरंगजेब ने कहा, "सुनवाई के अलावा, उन्होंने जवाबदेही से बचने के लिए कानून से बचने या उसे हराने के लिए हर चैनल का इस्तेमाल किया," उन्होंने आगे कहा कि उनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया था या अगर कोई इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक उत्पीड़न की कहानी बनाने के लिए करना चाहता है, तो उन्हें अदालत का आदेश पढ़ना चाहिए।
औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के पास अपना रुख स्पष्ट करने का मौका है। उन्होंने आगे कहा कि हार, अंगूठियां और डिनर सेट सहित अन्य उपहारों की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी, उनकी चोरी और उनके भ्रष्टाचार का चुनाव से कोई संबंध नहीं है.
औरंगजेब ने कहा, ''इमरान खान हमेशा किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी से इनकार करते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को विदेशी फंडिंग, अल-कादिर ट्रस्ट मामले पर जवाब देना होगा।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आज तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद खान को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को तोशाखाना मामले में पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की सजा को खारिज कर दिया और कहा कि पीटीआई न्यायपालिका, पाकिस्तान से संपर्क करके फैसले को चुनौती देने के अपने अधिकार का उपयोग करेगी। आधारित जियो न्यूज ने यह जानकारी दी।
शाह महमूद क़ुरैशी ने अदालत के फैसले को "राजनीति से प्रेरित" और "राज्य-स्वीकृत" कहा है। उन्होंने कहा, "पीटीआई उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाकर फैसले को चुनौती देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी।" जियो न्यूज के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा, "हम इमरान खान का बचाव करने के लिए सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे।" (एएनआई)
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