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इमरान खान की पार्टी ने क्रिकेट का 'बल्ला' चुनाव चिह्न वापस हासिल किया

10 Jan 2024 1:11 PM GMT
इमरान खान की पार्टी ने क्रिकेट का बल्ला चुनाव चिह्न वापस हासिल किया
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पेशावर। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी को एक बड़ी राहत देते हुए, पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के क्रिकेट 'बल्ले' चुनाव चिह्न को रद्द करने और उसके संगठनात्मक चुनावों को खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। …

पेशावर। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी को एक बड़ी राहत देते हुए, पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के क्रिकेट 'बल्ले' चुनाव चिह्न को रद्द करने और उसके संगठनात्मक चुनावों को खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर उच्च न्यायालय ने निर्वाचन निकाय को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को उसका प्रतिष्ठित क्रिकेट 'बल्ला' चुनाव चिह्न वापस लौटाने और पार्टी के आंतरिक चुनावों का प्रमाणपत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

यह फैसला पार्टी द्वारा अपने चुनाव चिह्न की बहाली की मांग वाली अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के तुरंत बाद आया है।

22 दिसंबर को, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 8 फरवरी के चुनाव के लिए पीटीआई को अपना चुनाव चिह्न बरकरार रखने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया, यह कहते हुए कि वह अपने मौजूदा संविधान और चुनाव कानूनों के तहत अंतर-पार्टी चुनाव कराने में विफल रही है।

न्यायमूर्ति इजाज अनवर और न्यायमूर्ति अरशद अली की दो सदस्यीय पीएचसी पीठ ने ईसीपी के फैसले को "गलत" करार दिया। पीटीआई ने 26 दिसंबर को ईसीपी के आदेश के खिलाफ पीएचसी से संपर्क किया था और एकल सदस्यीय पीठ ने 9 जनवरी तक पार्टी का चुनाव चिन्ह बहाल कर दिया था।

30 दिसंबर को, चुनावी निगरानी संस्था ने पीएचसी में एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कुछ दिनों बाद, पीटीआई के लिए एक बड़ा झटका, उच्च न्यायालय ने ईसीपी के आदेश को बहाल कर दिया, जिससे पार्टी का चुनाव चिन्ह फिर से छीन लिया गया। इसके बाद, पीटीआई ने ईसीपी फैसले की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

एक दिन पहले, पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने पीएचसी के समक्ष तर्क दिया था कि चुनावी निगरानीकर्ता "केवल एक रिकॉर्ड कीपर" था और उसके पास "किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनने" की शक्ति नहीं थी।

पीटीआई और ईसीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा लगभग पांच घंटे तक लंबी बहस के बाद, पीठ ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।जस्टिस अनवर और अली ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां पीटीआई के इंट्रा-पार्टी चुनावों को चुनौती देने वालों के वकील अपनी दलीलें पेश करने वाले थे।

फैसले की घोषणा के बाद पीएचसी के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के वकील जफर ने कहा, "अब, पीटीआई को ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता।"फैसले की सराहना करते हुए पीटीआई सीनेटर ने कहा कि पीएचसी ने कानून के मुताबिक फैसले घोषित करने की अपनी परंपरा बरकरार रखी है।

उन्होंने कहा, "अदालत ने पीटीआई के बल्ले के चुनाव चिह्न को बहाल करने और अंतर-पार्टी चुनाव परिणामों को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है।"कोर्ट ने पीटीआई का चुनाव चिह्न छीनने का फैसला रद्द कर दिया है. बैरिस्टर जफर ने कहा, "यह पीटीआई को बैट सिंबल से वंचित करने की साजिश थी।"

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