विश्व

इमरान खान के खिलाफ दायर अदालती अवमानना मामले में इस्लाबाद हाई कोर्ट दोषी ठहराया।

Neha Dani
22 Sep 2022 9:29 AM GMT
इमरान खान के खिलाफ दायर अदालती अवमानना मामले में इस्लाबाद हाई कोर्ट दोषी ठहराया।
x
20 अगस्त को अपने चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस्लामाबाद में एक रैली की थी।

पूर्व पीएम इमरान खान द्वारा जज जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई होनी है। इमरान खान के खिलाफ दायर अदालती अवमानना मामले में इस्लाबाद हाई कोर्ट उन्हें दोषी ठहरा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एआरवाई न्यूज के अनुसार बताया कि मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह, न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब, न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार सहित पांच सदस्यीय पीठ दोपहर 2:30 बजे कार्यवाही शुरू करेगी।


हाई कोर्ट ने इस मामले को बताया था असंतोषजनक
20 अगस्त को एक रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने के लिए इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर इमरान खान पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले को असंतोषजनक बताया था।

इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ था आतंकवाद का मामला

बता दें कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में अपने भाषण में कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के लिए मारगल्ला पुलिस स्टेशन में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था।

इमरान खान पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हिरासत में यातना के दावों के बाद इमरान खान ने 20 अगस्त को अपने चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस्लामाबाद में एक रैली की थी।

शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी PTI

दूसरी ओर खान की पार्टी ने माइनस-वन फॉर्मूला के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके साथ ही पीटीआई ने प्रदर्शनकारियों से अपने प्रमुख इमरान खान के साथ एकजुटता व्यक्त करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के स्थानीय अखबार डॉन के अनुसार यह प्रदर्शन सरकार विरोधी अभियान का एक नया चरण है, जिसकी घोषणा हाल ही में पीटीआई ने की थी।

Next Story