इस्लामाबाद: संघीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के लिए 'अवैध' निकाह मामले में समन जारी किया है, जैसा कि एआरवाई न्यूज ने बताया है। इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालयों ने पीटीआई संस्थापक और बुशरा बीबी से जुड़े कथित 'अवैध' निकाह की जांच …
इस्लामाबाद: संघीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के लिए 'अवैध' निकाह मामले में समन जारी किया है, जैसा कि एआरवाई न्यूज ने बताया है। इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालयों ने पीटीआई संस्थापक और बुशरा बीबी से जुड़े कथित 'अवैध' निकाह की जांच के लिए सुनवाई निर्धारित की है।
न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने एक पेज के लिखित आदेश में बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने से एक दिन की छूट दी और उन्हें अगली सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 50,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया।
हालाँकि, एक तकनीकी खराबी के कारण इमरान खान अदियाला जेल से स्काइप के माध्यम से सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। आदेश में संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे को सुधारने और अगली सुनवाई में पूर्व प्रधान मंत्री की वीडियो लिंक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में लाहौर में बुशरा बीबी से शादी की थी।
समारोह में इमरान की बहनों को छोड़कर केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मुफ्ती सईद ने पीटीआई के पूर्व नेता अवान चौधरी और पूर्व एसएपीएम जुल्फी बुखारी की मौजूदगी में निकाह संपन्न कराया, जिन्होंने गवाह के रूप में काम किया।