इस्लामाबाद: अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार इमरान खान को बरी कर दिया गया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले में उन्हें अस्थायी जमानत दे दी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि इमरान की गिरफ्तारी अवैध है. लेकिन एक दिन के भीतर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को जमानत दे दी। जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की बेंच ने इमरान को जमानत दे दी। इमरान के वकीलों ने अदालत से उनके खिलाफ सभी मामलों को मर्ज करने की मांग की। कोर्ट रूम में भारी भीड़ के कारण सुनवाई में दो घंटे की देरी हुई।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान ने दी चेतावनी उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी गिरफ्तारी जारी रही तो पूरे देश में अशांति फैल जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान को दो हफ्ते की जमानत दे दी। इमरान ने खुलासा किया कि पुलिस ने हिरासत में रहने के दौरान उसे लैंडलाइन के जरिए अपनी पत्नी से बात करने की इजाजत दी थी।