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पूजा स्थल अधिनियम पर अपना पक्ष बताएं

Teja
6 April 2023 3:24 AM GMT
पूजा स्थल अधिनियम पर अपना पक्ष बताएं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पूजा अधिनियम, 1991 में निहित कुछ प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाते हुए कई लोगों द्वारा दायर मामले के संबंध में अपनी स्थिति बताने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारधीवाला की पीठ ने बुधवार को कहा कि तीन सदस्यीय पीठ इस साल जुलाई से मामले की सुनवाई करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र उसी हिसाब से अपना जवाब दाखिल कर सकता है।

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