पाकिस्तान : पाकिस्तान के नागरिकों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के 'कठोर कानूनों' पर चिंता जताई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की ऐसी कठोर कार्रवाइयों से नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, सरकार में कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से कोई गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करता है, उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। इसमें साइबर अपराध और अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति की मानहानि शामिल है। सेना अधिनियम के तहत सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर चिंता जताई गई है। यह नियम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) द्वारा लागू किया गया था। इसमें नेताओं ने 'औरत मार्च' को चिंता का विषय बताया है. 'औरत मार्च' लाहौर द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, औरत मार्च के प्रतिनिधियों ने 2017 के चुनाव अधिनियम में संशोधन को अपनाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक सरकार की व्यापक शक्ति ने जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की ऐसी कठोर कार्रवाइयों से नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, सरकार में कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से कोई गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करता है, उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। इसमें साइबर अपराध और अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति की मानहानि शामिल है। सेना अधिनियम के तहत सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर चिंता जताई गई है। यह नियम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) द्वारा लागू किया गया था। इसमें नेताओं ने 'औरत मार्च' को चिंता का विषय बताया है. 'औरत मार्च' लाहौर द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, औरत मार्च के प्रतिनिधियों ने 2017 के चुनाव अधिनियम में संशोधन को अपनाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक सरकार की व्यापक शक्ति ने जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।