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भारतीय मूल का एक बुजुर्ग अपने सहयोगी के वीजा की तारीख बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके अपनाने के चक्कर में फंस गया, छह महीने की मिली सजा

HARRY
27 April 2023 4:21 PM GMT
भारतीय मूल का एक बुजुर्ग अपने सहयोगी के वीजा की तारीख बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके अपनाने के चक्कर में फंस गया, छह महीने की मिली सजा
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डॉलर के भुगतान के बदले में अपनी भतीजी से शादी करने के लिए कहा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सिंगापुर में भारतीय मूल का एक बुजुर्ग अपने सहयोगी के वीजा की तारीख बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके अपनाने के चक्कर में फंस गया। शख्स को आव्रजन लाभ हासिल करने के लिए अपने सहकर्मी और अपनी भतीजी के बीच फर्जी शादी कराने के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

सहयोगी की वीजा तारीख बढ़ाने का खेला खेल

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 73 वर्ष के मीरान गनी नागूर पिचाई ने अपने सहयोगी अब्दुल कादर कासिम जो 2016 में अपनी अल्पकालिक यात्रा वीजा की तारीख का विस्तार करना चाहते थे, उसे 25,000 डॉलर के भुगतान के बदले में अपनी भतीजी से शादी करने के लिए कहा।

भतीजी की करा दी नकली शादी

सिंगापुर में प्रवेश की तिथि से 89 दिनों के विस्तार की मांग करने वाले छोटी अवधि के यात्रा पास आवेदकों को स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता होती है। व्यवस्था के हिस्से के रूप में, पिचाई ने अपनी भतीजी, नूर्जन अब्दुल को कासिम का प्रायोजक बनने की व्यवस्था की। कासिम और नूरजां शादी करने को सहमत हो गए। इसके लिए पिचाई ने 1,000 डॉलर देने के बात कही।

पिचाई को छह महीने की सजा

शादी सितंबर 2016 में हुई थी और इमिग्रेशन एंड चेकपॉइंट्स अथॉरिटी (आईसीए) के अधिकारियों ने पिचाई को आव्रजन का फायदा दिलवाने को लेकर नकली विवाह की व्यवस्था करने के लिए गिरफ्तार किया गया। आईसीए के सहायक अधीक्षक (एएसपी) गणेशवरन धनशेखरन ने अदालत से कहा कि शैम विवाह (नकली शादी) एक अपराध है और इन्हें कड़ी सजा मिले।

अदालत ने कहा कि आईसीए दिखावटी विवाहों को गंभीरता से लेता है और इसके बाद कोर्ट ने पिचाई को छह महीने की सजा सुनाई।

कासिम और नूरजां को भी हो चुकी जेल

मामले में कासिम को पिछले साल अगस्त में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि नूरजां को इस साल फरवरी में सात महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सिंगापुर में, अप्रवासन लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए फर्जी विवाहों के लिए 10 वर्ष तक की जेल या 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।


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