मतदान दिवस पर कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश देय होगा
जालोर । जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान को 25 नवंबर, शनिवार को मतदान दिवस पर निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, होटल, रिसोर्ट, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश देय होगा।
श्रम कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधान अनुसार समस्त विधानसभा क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, किन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों की पालना सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से करनी ाहेगी एवं अपने संस्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस 25 नवंबर को संवैतनिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्थान चुनाव आयोग एवं श्रम विभाग के निर्देशों की पालना नहीं करता है तो ऐसा नियोजन उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन माना जायेगा तथा ऐसा नियोजन जुर्माने से दण्डनीय होगा।
उन्होंने जिले के सभी प्रतिष्ठानों व संस्थानों से अपील की हैं कि वे विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन का पालन करें।