राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी
बारां। विधानसभा चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस व उसके एक दिन पूर्व पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन कराया जाना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पिं्रट मीडिया में 24 व 25 नवंबर को प्रकाशित होने वाले सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनांे का विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति के माध्यम से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। इसके लिए अभ्यर्थी या राजनीतिक दल निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन प्रमाणन कमेटी को आवेदन कर सकंेगे।