Telangana news: विहिप-टीएस ने ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया
हैदराबाद: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की तेलंगाना इकाई ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें मस्जिद समिति द्वारा सिविल सूट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मस्जिद स्थल पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी। विहिप-तेलंगाना के संयुक्त सचिव …
हैदराबाद: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की तेलंगाना इकाई ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें मस्जिद समिति द्वारा सिविल सूट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मस्जिद स्थल पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी।
विहिप-तेलंगाना के संयुक्त सचिव डॉ. रविनुथका शशिधर ने कहा, "हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें वाराणसी अदालत को 1991 में दायर इन सिविल मुकदमों में से एक में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए कहा गया है।"
उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत सबूत टिक नहीं पाएंगे और यह एक बार फिर साबित हो गया है. यह खुशी की बात है कि फैसला अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने की पृष्ठभूमि में आया है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अंत में धर्म की जीत होगी और काशी में विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण मंदिर को बहाल किया जाएगा।